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Tuesday, 1 March 2016

उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में लागू हुआ खाद्य सुरक्षा कानून, दो रुपये में गेहूं और तीन रुपये में मिलेगा चावल

खाद्य सुरक्षा कानून आज से पूरे प्रदेश में लागू हो गया। इस आशय का आदेश पहले ही जारी किया जा चुका है। कानून लागू होने के बाद इसके दायरे में आने वाले सभी परिवारों को दो रुपये प्रतिकिलो की दर से गेहूं और तीन रुपये प्रतिकिलो की दर से चावल दिया जाएगा। अभी तक इस दर पर सिर्फ अंत्योदय परिवार को ही अनाज मिलता था। बीपीएल और एपीएल वालों को अधिक कीमत चुकानी होती थी। इस कानून के तहत प्रतिमाह प्रति व्यक्ति तीन किलो गेहूं और दो किलो चावल दिया जाएगा। प्रदेश के 28 जिलों में 1 जनवरी से ही यह कानून लागू है।

प्रमुख सचिव खाद्य-रसद सुधीर गर्ग के अनुसार, बचे 47 जिलों में भी आज एक मार्च से खाद्य सुरक्षा कानून लागू हो जाएगा। इसके तहत नए सिरे से जिलों के लिए अनाज का आवंटन किया जाएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो उसे ठीक किया जाएगा। हालांकि सभी उपभोक्ताओं को इस कानून का पूरा लाभ अप्रैल से ही मिल पाएगा क्योंकि जिलों से अभी तक पूरा डाटा उपलब्ध नहीं हो पाया है। ऐसे में आयुक्त कार्यालय से पिछले महीने के आधार पर अनाज आवंटित कर दिया गया है जो जिलों में पहुंच भी गया है। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों की 79.56 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र की 64 प्रतिशत आबादी को इस कानून के दायरे में शामिल करना है, उसे देखते हुए पुराना आवंटन सभी के लिए पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि हर जगह उपभोक्ताओं की संख्या ज्यादा होना स्वाभाविक है।


आगरा, अमरोहा, औरैया, बागपत, बस्ती, बिजनौर, बुलंदशहर, इटावा, फर्रुखाबाद, फीरोजाबाद, गौतमबुद्ध नगर (नोएडा), गाजियाबाद, हापुड़, जालौन, झांसी, कन्नौज, कानपुर नगर, ललितपुर, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, संतकबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, बुंदेलखंड, महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर।